निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई), 2009 के प्रभावी कियान्वयन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठन का किया गया है। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर सहित 9 सदस्यीय जिला स्तरीय समिति में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत), आयुक्त, नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सहायक आयुक्त, आ.जा.क.वि.वि., जिला समन्वयक, मिशन संचालक, समग्र शिक्षा, एक प्राचार्य, एक पालक को सदस्य बनाया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
जिला स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व होगा कि जिलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेशित विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक विद्यालयों में बनाये रखने हेतु सतत प्रयास करेगा। विद्यालयों में आर.टी.ई. पोर्टल में लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करवाना एवं विद्यालयों में इन विद्यार्थियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करना। जिलों में संचालित सभी गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालय आर.टी.ई. पोर्टल पर पंजीकृत हो यह सुनिश्चित करना।
इसी प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत विद्यालयों के द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल पाठ्यपुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री विद्याथियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। इसका पालन सुनिश्चित करायें। जिला स्तरीय समिति नियमित रूप से समीक्षात्मक बैठकों का त्रैमासिक आयोजन करेगी तथा विद्यालयों के सघन निरीक्षण का तंत्र विकसित कर जिले में इस योजना के सफल संचालन हेतु उत्तरदायी होगी। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर समिति के सदस्य के रूप में एक प्राचार्य और एक पालक को नामांकित करेंगे।