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बदलेगा स्‍टॉक मार्केट का नियम, शेयर बिक्री वाले दिन ही खाते में आएगा पैसा

बाजार नियामक सेबी (SEBI) शेयरों की खरीद-बिक्री से जुड़े एक अहम नियम में बदलाव करने जा रहा है. मार्च 2024 से भुगतान का टी+0 नियम लागू हो जाएगा. इसका मतलब है कि शेयरों की खरीद और बिक्री वाले दिन ही भुगतान हो जाएगा. वर्तमान में टी+1 सेटलमेंट लागू है. इसमें ट्रेडिंग के अगले दिन पैसा मिल मिलता है. बाजार नियामक इंस्‍टेट सेटलमेंट यानी तुरंत भुगतान व्‍यवस्‍था लागू करने पर भी काम कर रहा है. 2025 में तत्काल पेमेंट सिस्टम लागू होगा.

सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच (Madhabi Puri Buch) ने सेबी की बोर्ड मीटिंग के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हम शेयरों की खरीद और बिक्री वाले दिन ही पेमेंट की योजना लागू करने जा रहे हैं. इसके ठीक एक साल बाद 2025 में तत्काल पेमेंट का सिस्टम लागू हो जाएगा. इसके बाद यह दोनों ही सिस्टम साथ-साथ चलते रहेंगे. नए निपटान नियम मौजूदा नियमों के समानांतर होंगे और पूरी तरह से वैकल्पिक होंगे. नए नियम चुनिंदा बड़े उत्पादों के लिए उपलब्ध होंगे और उसमें भी चयन करना वैकल्पिक होगा.

लंबे समय से हो रही है मांग
पुरी ने कहा कि ट्रेडिंग से जुड़े इस नियम में बदलाव की मांग काफी समय से की जा रही थी. ब्रोकर्स चाहते थे कि पेमेंट तत्काल हो. इसमें एक घंटे की भी देरी न की जाए. इस संबंध में काफी विचार-विमर्श किया गया है. नई व्‍यवस्‍था लागू करने के संबंध में प्रगति संतोषजनक है. मार्च, 2024 के अंत तक सेम डे और अगले साल 2025 तक तत्काल पेमेंट की व्यवस्था लागू हो जाएगी.

जनवरी से लागू हुआ था टी+1 सेटलमेंट
शेयर ट्रेडिंग के लिए टी+1 सेटलमेंट इसी साल जनवरी में लागू हुआ था. इसमें ट्रेडिंग के अगले दिन पैसा मिल जाता है. इससे पहले टी+2 सिस्टम लागू था. सेबी चेयरपर्सन ने कहा कि बोर्ड ने डीलिस्टिंग नियमों पर विचार करने के लिए और ज्यादा जानकारी जुटाने के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं.

विदेशी निवेशकों को है ऐतराज
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि एक ही दिन में सौदे सेटलमेंट करने की योजना को लेकर मार्केट रेगुलेटर को विदेशी निवेशकों ने सपोर्ट नहीं किया था. उनका मानना है कि इससे उनके ट्रेडिंग का खर्च बढ़ सकता है. एक ही दिन में किसी सौदे का ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए विदेशी निवेशकों को अपने फंड्स को भारतीय रुपए में एक दिन पहले ही कन्वर्ट करना होगा.